अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव : इनकम टैक्स पेयर 1 अक्टूबर से APY में शामिल नहीं हो सकेंगे, इसमें 210 रु. में 5 हजार की पेंशन

इस योजना से जुड़ने वालों की संख्या 4 करोड़ के स्तर को पार कर गई है। पेंशन फंड नियामक (PFRDA) के मुताबिक बीते वित्त वर्ष, यानी FY2021-22 में 99 लाख से ज्यादा अकाउंट अटल पेंशन योजना में खोले गए।

अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव : इनकम टैक्स पेयर 1 अक्टूबर से APY में शामिल नहीं हो सकेंगे, इसमें 210 रु. में 5 हजार की पेंशन
1 अक्टूबर से APY में शामिल नहीं हो पाएंगे आयकर दाता

सरकार ने अटल पेंशन योजना (APY) में बड़ा बदलाव किया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 अक्टूबर 2022 से इनकम टैक्स चुकाने वाला व्यक्ति इस योजना में शामिल होने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। यह योजना मोदी सरकार ने 2015 में शुरू की थी और मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के लोगों पर केंद्रित है।

वित्त मंत्रालय ने कहा, यदि कोई ग्राहक 1 अक्टूबर या उसके बाद इस स्कीम से जुड़ेगा और बाद में वो इनकम टैक्स पेयर पाया जाता है तो उसका APY अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और तब तक की जमा पेंशन राशि सब्सक्राइबर को वापस कर दी जाएगी। APY उन लोगों को फाइनेंशियल कवरेज देती है जो रिटायरमेंट के बाद अपनी इनकम को लेकर अनिश्चित हैं।

स्कीम के बारे में जानिए : अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1,000 से लेकर 5,000 रुपए पेंशन मिलती है। स्कीम में 18 साल से 40 साल तक का व्यक्ति निवेश कर सकता है। यानी इसमें कम से कम 20 साल निवेश करना अनिवार्य है।

1 से 5 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन लेने के लिए सब्स्क्राइबर को 42 से लेकर 210 रुपए प्रतिमाह तक भुगतान करना होगा। यह 18 साल की उम्र में स्कीम लेने पर होगा।

यदि कोई सब्सक्राइबर 40 साल की उम्र में स्कीम लेता है तो उसे 291 से लेकर 1,454 रुपए प्रतिमाह तक का कॉन्ट्रीब्यूशन करना होगा। सब्सक्राइबर जितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, उसे रिटायरमेंट के बाद उतनी ही ज्यादा पेंशन मिलेगी।

सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद उसके स्पाउज (जीवनसाथी) को समान पेंशन का भुगतान किया जाएगा और सबस्क्राइबर और स्पाउज दोनों के निधन पर 60 साल की आयु तक जमा की गई पेंशन राशि नॉमिनी को वापस कर दी जाएगी।

सब्सक्राइबर की समय से पहले मृत्यु (60 वर्ष की आयु से पहले) के मामले में, स्पाउज बची हुई अवधि तक क्रॉन्ट्रीब्यूशन जारी रख सकता है। सरकार इस स्कीम में न्यूनतम पेंशन गारंटी देती है।

सुविधा के अनुसार दें किस्त : इस योजना के तहत इन्वेस्टर्स मंथली, क्वार्टरली या सेमी-एनुअल यानी 6 माह की अवधि में निवेश कर सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑटो-डेबिट हो जाएगा, यानी आपके अकाउंट से तय राशि अपने आप कट जाएगी और आपके पेंशन खाते में जमा हो जाएगी।

ऑनलाइन खोल सकते हैं अकाउंट : इस योजना से जुड़ने वालों की संख्या 4 करोड़ के स्तर को पार कर गई है। पेंशन फंड नियामक (PFRDA) के मुताबिक बीते वित्त वर्ष, यानी FY2021-22 में 99 लाख से ज्यादा अकाउंट अटल पेंशन योजना में खोले गए। सभी नेशनलाइज्ड बैंक APY स्कीम ऑफर करते हैं। हम यहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अटल पेंशन स्कीम की ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बता रहे हैं।

बैंक जाकर भी खोल सकते हैं अकाउंट : किसी भी बैंक में जाकर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अटल पेंशन योजना के फॉर्म को भरकर मांगे गए डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको बैंक ब्रांच में जमा करना होगा। एप्लिकेशन अप्रूव होने के बाद आपके पास कंफर्मेशन का मैसेज आएगा।

अटल पेंशन योजना से जुड़े सवाल-जवाब

1- क्या सेविंग्स अकाउंट के बिना भी APY अकाउंट खोल सकते हैं?

नहीं, इस स्कीम के लिए सेविंग्स बैंक अकाउंट होना जरूरी है। 

2- मंथली कॉन्ट्रिब्यूशन की तारीख कैसे तय होती है?

पहली इन्वेस्टमेंट की तारीख के आधार पर यह तय होती है। 

3- क्या सब्सक्राइबर्स को नॉमिनी रखना जरूरी है?

हां, नॉमिनी रखना जरूरी है। 

4- अटल पेंशन योजना के कितने अकाउंट खोल सकते हैं?

अटल पेंशन योजना का एक ही अकाउंट खोलने की इजाजत है।

5- अगर अकाउंट में मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए बैलेंस नहीं है तो क्या होगा?

मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होने पर जुर्माना लगेगा।